Last Updated on : 01 February 2012 17:43:45

Monitoring and Evaluation


अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन


अनु. एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं वृक्षारोपण के अतिरिक्त अन्य वानिकी कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-


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वृक्षारोपण/वृक्षारोपण के अतिरिक्त अन्य वानिकी कार्य की निरीक्षण प्रक्रिया


  • रोपण/वनीकरण के अतिरिक्त अन्य कार्य (जैसे भवन, पूल, पूलिया, रपटे, सडकें चेक डेम, मुनारे, कुऍ, झिरिया, फॉयर वॉच टावर इत्यादि कार्य जो वनवृत्त को आबंटित किए जाते हैं) एक वित्तीय वर्ष में पूर्ण किए जाते हैं।
  • उक्त कार्य के निरीक्षण हेतु मुख्‍यालय में कार्यरत मुख्‍य वन संरक्षक/वन संरक्षक को निरीक्षण एवं मूल्यांकन कार्य के लिए निरीक्षणकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।  प्रत्येक वन वृत्त के लिए एक निरीक्षणकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। 
  • क्षेत्रीय वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त कार्य से संबंधित जानकारी वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के तत्काल बाद प्रपत्र- MN-3-110 में संबंधित निरीक्षक/मूल्यांकन अधिकारी (मु.व.सं./व.सं) तथा मुख्‍य वन संरक्षक (अनु.एवं मूल्यांकन) को प्रेषित किया जाना है। 
  • निरीक्षणकर्ता अधिकारी को (जिन वृत्तों का निरीक्षण किया जाना है) प्रत्येक वन मंडल को इकाई मानते हुए 5 % उपरोक्त कार्यों का निरीक्षण करना अनिवार्य है। निरीक्षण उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र- MN-3-111 में 30 जून तक मुख्‍य वन संरक्षक (अनु.एवं मूल्यांकन) को प्रेषित किया जाना है।

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वृक्षारोपण की निरीक्षण प्रक्रिया


  • प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक के अनुमोदन उपरांत क्षेत्रीय वन संरक्षक को वृक्षारोपण/वनीकरण के निरीक्षण एवं मूल्यांकन कार्य के लिए निरीक्षणकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक वन वृत्त के लिए एक निरीक्षणकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। 
  • एक वन वृत्त के अंतर्गत किए गए वृक्षारोपण कार्यों के निरीक्षण/मूल्यांकन हेतु अन्य वृत्त के अधिकारी को निरीक्षणकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। 
  • निरीक्षणकर्ता अधिकारी (निरीक्षण किये जाने वाले वनवृत्त के निरीक्षण हेतु) अपने वन वृत्त के अधिनस्थ अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत हैं। 
  • क्षेत्रीय वन संरक्षक अपने वनवृत्त में किए गए वृक्षारोपण कार्य  से संबंधित जानकारी 31 दिसम्बर की स्थिति में प्रपत्र       MN-3-107 में संबंधित निरीक्षणकर्ता अधिकारी तथा मुख्‍य वन संरक्षक (अनु.एवं मूल्यांकन) को प्रेषित करेंगें ।
  • न्यूनतम 5 % रोपण क्षेत्रों का निरीक्षण मूल्यांकन करना अनिवार्य है। तथा निरीक्षण हेतु चयनित प्रत्येक क्षेत्रों में न्यूनतम 5 % पौधों की गणना अनिवार्य है। 
  • निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा प्रपत्र MN-3-108 एवं प्रपत्र MN-3-109 में रोपण/वनीकरण के निरीक्षण बाबत्‌ जानकारी 31 मार्च तक मुख्‍यवन संरक्षक (अनु.एवं मूल्यांकन) को प्रेषित किया जाना है।

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विभिन्न प्रभागों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं से संबंधित जानकारियों का मूल्यांकन


  • वन विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न शाखाओं द्वारा किया जाता है।
  • विभिन्न कार्यों की जानकारी शाखावार निर्धारित प्रपत्रों में शाखा प्रभारी द्वारा मुख्‍य वन संरक्षक (अनु. एवं मूल्याकंन) को प्रेषित किया जाता है। 
  • विभिन्न शाखाओं के कार्यों के आधार पर मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रपत्रों का निर्धारण किया गया है ।
  • समस्त प्रभागों की मासिक, त्रौमासिक एवं वार्षिक प्रपत्रों  की कुल संखया 118 है। 
  • शाखा प्रभारी द्वारा प्रपत्रों में जानकारी ऑन लाईन के माध्यम से अपलोड किया जाता है। 

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